AC Coach Bedroll Rules: AC कोच में बेडरोल नहीं मिला तो ऐसे करें शिकायत, जानें रिफंड का पूरा नियम

Indian Railways Bedroll Rules: रेलवे के नियमों के अनुसार, 1st AC, 2nd AC और 3rd AC के किराए में बेडरोल की सुविधा शामिल होती है. यानी इन कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य तौर पर चादर, कंबल, तकिया और तौलिया दिया जाता है.
Bedroll Rules

बेडरोल न मिलने पर रिफन्ड कैसे लें

Indian Railways Bedroll Rules: भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा देने के लिए रेलवे समय-समय पर कई नियम लागू करता है. ट्रेन के AC कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बेडरोल की सुविधा भी दी जाती है. इसमें चादर, कंबल, तकिया और तौलिया शामिल होते हैं. हालांकि, कई बार यात्रियों को कन्फर्म AC टिकट होने के बावजूद बेडरोल नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में यात्रियों को परेशान होने के बजाय अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए.

किन AC कोच में मिलता है बेडरोल?

रेलवे के नियमों के अनुसार, 1st AC, 2nd AC और 3rd AC के किराए में बेडरोल की सुविधा शामिल होती है. यानी इन कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य तौर पर चादर, कंबल, तकिया और तौलिया दिया जाता है. वहीं गरीब रथ जैसी कुछ ट्रेनों में बेडरोल की सुविधा ऑप्शन होती है. टिकट बुक करते समय यात्री बेडरोल का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग से मामूली शुल्क देना पड़ता है. सामान्य स्लीपर कोच में आमतौर पर बेडरोल की सुविधा नहीं मिलती.

बेडरोल नहीं मिले तो सबसे पहले क्या करें?

अगर आप AC कोच में यात्रा कर रहे हैं और सीट पर बेडरोल नहीं मिला है, तो सबसे पहले कोच अटेंडेंट से संपर्क करें. उन्हें अपना टिकट दिखाकर चादर, कंबल, तकिया और तौलिया देने के लिए कहें. अगर अटेंडेंट बेडरोल देने से मना करता है या स्टॉक खत्म होने की बात कहता है, तो तुरंत ट्रेन में मौजूद TTE से शिकायत करें. इसके अलावा यात्री RailMadad ऐप या रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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रिफंड के लिए अपनाएं ये प्रोसेस

बेडरोल नहीं मिलने का प्रमाणपत्र लेने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड का दावा करना होता है. जानकारी के अनुसार, यात्री को ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के 20 घंटे के अंदर अपना क्लेम दर्ज कराना चाहिए. इसके लिए मूल टिकट और TTE या कंडक्टर की ओर से जारी Non Supply of Bedroll Certificate जमा करना होता है. डॉक्युमेंट्स जमा करने के बाद रेलवे के निर्धारित रिफंड काउंटर से रिफंड की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

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