NHAI Toll Rule: क्या टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबी लाइन होने पर नहीं देना पड़ता टोल? NHAI ने बताई सच्चाई

NHAI Toll Rule: NHAI के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली निर्धारित नियमों के तहत की जाती है. जिन वाहनों या व्यक्तियों को टोल में छूट प्राप्त है उनके नियम स्पष्ट रूप से तय हैं और टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं.
NHAI Toll Rule

NHAI टोल नियम

NHAI Toll Rule: देशभर में तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़ रहा है, जिससे लोगों की यात्रा पहले की तुलना में काफी सुविधाजनक हो गई है. हालांकि, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें अभी भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. कई लोगों का मानना है कि यदि टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से अधिक लंबी हो जाए, तो वे बिना टोल दिए आगे जा सकते हैं. लेकिन NHAI ने इसको गलत बताया है.

NHAI ने नियम को लेकर क्या कहा?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने ऑफिशियल X काउंट पर जानकारी शेयर करते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक लंबी कतार होने पर टोल फीस से छूट मिलने का कोई नियम नहीं है. ‘नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008’ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है.

NHAI के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली निर्धारित नियमों के तहत की जाती है. जिन वाहनों या व्यक्तियों को टोल में छूट प्राप्त है उनके नियम स्पष्ट रूप से तय हैं और टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की छूट का दावा करने से पहले संबंधित नियमों और टोल प्लाजा पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें.

100 मीटर वाला रूल अब खत्म

मई 2021 में एक व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत टोल प्लाजा पर भीड़ अधिक होने की स्थिति में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे. लेकिन इसको लेकर लगातार शिकायतें सामने आईं. इसके बाद NHAI ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि लंबी कतार होने पर वाहनों को बिना टोल लिए गुजरने देने का कोई नियम अब लागू नहीं है. 100 मीटर और सर्विस टाइम से जुड़ी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है.

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पहले क्या था नियम?

  • पुराने नियम के अनुसार, टोल प्लाजा पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि व्यस्त समय में भी एक वाहन से टोल वसूलने में 10 सेकंड से अधिक समय न लगे.
  • इसके अलावा, यदि किसी लेन में वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती थी, तो उस लेन का बैरियर खोलने का प्रावधान था ताकि ट्रैफिक जाम कम हो सके.
  • हालांकि, अब यह सुविधा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है और सभी वाहनों को निर्धारित टोल पेमेंट का भुगतान करना होगा.

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