MP News: निकायों में बिलो टेंडर भरने वाले ठेकदारों से अब FDR लेगा विभाग, खराब निर्माण कार्य करने पर होगी कार्रवाई
MP News: मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में होने वाले निर्माण कार्यो, सड़क, भवन और पुल-पुलिया के ठेके लेने के लिए टेंडर में प्राक्कलन से अत्यधिक कम दरें डालकर ठेका लेने वाले ठेकेदारों को यह ठेके कम दरों पर लेना अब भारी पड़ेगा. राज्य सरकार इन्हें हतोत्साहित करने के लिए अब दोगुनी एडिशनल परफारमेंससिक्यूरिटी की जगह एफडीआर लेगी. यही नहीं अव्यवहारिक दरों पर ठेके लेने वाले ठेकेदारों के काम में त्रुटि निकलने पर और परियोजना क्रियान्वयन की समयवृद्धि के मामलों में अब विभाग अतिरिक्त पैनाल्टी भी इनसे वसूलेगा.
होने वाले काम के ठेके में न्यूनतम दर से दस प्रतिशत कम दर के प्रस्ताव अव्यहारिक मध्यप्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में नगरीय निकाय, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण आदि निमार्ण कार्यों के लिए निविदा जारी करते है. जिसमें यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा के चलते ठेकेदार ठेके हासिल करने के लिए अव्यवहारिक दरें भरते है. ठेकेदार इसके लिए गुणवत्ता और समयसीमा के क्रियान्वयन में भी समझौता करते हुए कई बार ठेके के लिए प्राक्कलन से अत्यधिक कम दरें डालकर ये ठेके ले लेते है. नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने एसओआर को अद्यतन कर लिया है और अब अत्यधिक कम दरें आने का औचित्य नहीं है. निविदाओं में न्यूनतम दर से दस प्रतिशत से अधिक नीचे को अव्यहारिक दर माना जाएगा.
ऐसे मामलों में निविदा राशि एवं एसओआर से दस प्रतिशत कम की निविदा राशि के अंतर की राशि ली जाएगी. इस संबंध में सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, सीएम को विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है. अव्यवहारिक निविदा दरो को हतोत्साहित करने के लिए विभग ने पहले दो गुनी एडीशनल परफारमेंस सिक्युरिटी लेने का निर्णय लिया था अब उसके स्थान पर सीधे दो गुनी एफडीआर ली जाएगी. अव्यवहारिक दरों में लिए गए कामों के ठेकों में ठेकेदार की त्रुटि पर परियोजना क्रियान्वयन की समयवृद्धि में भी अतिरिक्त पैनाल्टी लगाई जाएगी. जिससे व्यवहारिक दरें डालने से पहले ठेकेदार अच्छे से काम का मूल्यांकन और परीक्षण कर सके.
अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की भी जारी हुए आदेश
नगरीय विकास एवं आवास के पीएस नीरज मंडलोई का कहना है कि काम में कमी मिली तो अब अतिरिक्त पैनाल्टी भी लगेगी. इनमें ठेकेदार से अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी के रूप में अब एफडीआर ली जाएगी. काम में त्रुटि मिली तो अतिरिक्त पैनाल्टी भी लगेगी. इस संबंध में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.