MP News: हाई कोर्ट ने आरोपी को दी अनोखी शर्तों के साथ जमानत, थाने में जाकर लगाने होंगे भारत माता के जयकारे; जानें पूरा मामला

MP News: फैज़ल उर्फ फैजान नाम के युवक पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने का काम किया
Bharat mata ki jai and madhya pradesh high court

एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी को भारत माता के जयकारे लगाने की शर्त पर दी जमानत

MP News: पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले को एमपी हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा. भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले आरोपी को अब रोजाना पुलिस थाने में जाकर भारत माता की जय के नारे लगाने होगें.भोपाल के आरोपी को हाईकोर्ट ने कड़ी और अनोखी शर्तों के साथ ज़मानत दी है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी है.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत दी है.आदेश में कोर्ट ने कहा है कि वह महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज कराकर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा. एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिलसिला प्रकरण की सुनवाई तक जारी रहेगा. एमपी हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के परिपालन की जिम्मेदारी भोपाल के आयुक्त को सौंपी है.

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आखिर क्या है मामला ?

दरअसल भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. उसे 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था. फैज़ल उर्फ फैजान नाम के युवक पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने का काम किया. नियमित जमानत के लिए आरोपी ने याचिका दायर कर दलील दी थी कि उसे झूठा फंसाया गया है.

शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि आरोपी द्वारा नारा लगाए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है. वीडियो रिकॉर्डिंग में आरोपी साफ तौर से नजर आ रहा है और उसे नारा लगाते हुए भी सुना जा सकता है. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ करीब 14 अपराधिक प्रकरण दर्ज है.

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