LPG सिलेंडर में हुई देरी तो कोर्ट पहुंचा शख्स, 13 मार्च को ही की थी बुकिंग, अब अदालत ने गैस एजेंसी संचालक से मांगा जवाब
अंबेडकरनगर में गैस नहीं मिली तो कोर्ट पहुंचा शख्स
UP News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक व्यक्ति को एलपीजी डिलीवरी में देरी हुई, तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने गैस एजेंसी संचालक को 28 अप्रैल को तलब किया है. रामचंद्र यादव ने 13 मार्च को एलपीजी सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन उन्हें आज तक सिलेंडर नहीं मिला. उन्होंने इस दौरान कई बार शिकायत की लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी. अंत में रामचंद्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जानें क्या है पूरा मामला?
अंबेडकरनगर में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में लंबे समय से हो रही देरी से तंग आकर एक उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. कोर्ट ने इस मामले में एक्शन लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) और गैस एजेंसी प्रबंधक से 28 अप्रैल को जवाब मांगा है. भले ही मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में तेल-गैस की कोई कमी नहीं है.
16 अप्रैल को दर्ज कराई थी शिकायत
उपभोक्ता ने बताया कि एजेंसी से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके साथ ही जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से भी शिकायत की तो वहां से भी कोई मदद नहीं मिली. जिसके बाद थके-हारे 16 अप्रैल को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई. आयोग के अध्यक्ष गंगाराम ने जांच के दौरान शिकायत पर “सेवा में कमी” पाया. अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है.
ये भी पढ़ेंः UP Board Result 2026: कल शाम 4 बजे जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, कहां और कैसे देखें नतीजे? यहां जानें सबकुछ
कोर्ट ने मांगा जवाब
आयोग ने कहा कि उचित समय सीमा के भीतर, बिना किसी वैध कारण के बुक किए गए सिलेंडर की डिलीवरी न करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है. कोर्ट ने जिला प्रशासन और एजेंसी दोनों से देरी और आपूर्ति संबंधी समस्याओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. अब देखना यह होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या एक्शन लेती है.