MP News: BJP नेता अक्षय बम और उनके पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हत्या की कोशिश का आरोप हटा
BJP नेता अक्षय बम(File Photo)
MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता अक्षय बम और कांतिलाल बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इंदौर में बीजेपी नेता अक्षय बम और उनके पिता पर हत्या की कोशिश का आरोप था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आरोप मुक्त कर दिया है. दोनों पर बंदूक के इस्तेमाल और गोली चलाने का आरोप था. दोनों पर दो साल पहले ही धारा 307 की धारा जोड़ी गई थी.
सेशन और हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिए थे आरोप
घटना अक्टूबर 2007 की है. लेकिन बीजेपी नेता और उनके पिता पर मुकदमा दर्ज करने के लिए साल 2024 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें धारा 307 और 149 जोड़ने के लिए कहा गया था. जिसे पहले सेशन कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी
नेता पर आरोप था कि वे बंदूक लेकर आए थे और हत्या करने की मंशा से गोली चलाई थी. इस आरोप को पहले सेशन कोर्ट स्वीकार कर लिया था. जिसके बाद बीजेपी नेता और उनके पिता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथा लगी और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
लोकसभा चुनाव में नामांकन के दिन ही धारा जोड़ी गई
दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अक्षय कांति बम कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे. लेकिन 29 अप्रैल 2024 को ही उन्होंने नाम वापस ले लिया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. बताया जा रहा है कि जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा था उसी दिन उनके ऊपर 17 साल पहले हुई घटना में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने का आदेश आया था.
सुप्रीम कोर्ट में अक्षय कांति बम की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें फंसाया जा रहा है. बीजेपी नेता ने बताया कि राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से उन पर ये आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कांति बम को राहत मिल गई है.
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