MP News: गौवंश के अवैध व्यापार पर सीएम डॉ. मोहन सख्त, एमपी पुलिस ने 6 महीने में दर्ज किए 500 से अधिक केस
MP News: एमपी पुलिस राज्य में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार राज्य में गौवंश के वध और खुले में मांस की बिक्री और अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हर जिले में पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया और निगरानी स्वरूप परिवहन मार्ग चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई की.
1121 अपराधियों को गिरफ्तार कर 7524 गौवंश की मुक्ति
सीएम डॉ. मोहन यादव ने पदभार ग्रहण के बाद दिसंबर 2023 में पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस को प्रदेश में गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोरता से कार्रवाई के लिए कहा था. इसके बाद पुलिस ने विगत 6 माह में अवैध गौवंश से संबंधित कुल 575 प्रकरण पंजीबद्ध किए. इन प्रकरणों में 1121 अपराधियों को गिरफ़्तार कर 7524 गौवंश की मुक्ति कराई जा चुकी है. इस कार्रवाई में अब तक अवैध रूप से परिवहन कर रहे 342 वाहन भी जप्त किए जा चुके हैं.
दक्षिण-पश्चिम के सीमावर्ती जिलों पर रखी जा रही विशेष नजर
पुलिस को गोपनीय स्तर पर निगाह रखना आवश्यक था, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने विगत 10 वर्षों के गौवंश के अवैध परिवहन के ट्रेंड और रूट्स का गहन विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार की. इसके आधार पर पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम के सीमावर्ती जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच आदि जिले गौवंश के अवैध परिवहन से सर्वाधिक प्रभावित हैं. इन सभी क्षेत्रों में पुलिस तत्परता से ध्यान पूर्वक लगातार कार्रवाई कर रही है. जानकारी प्राप्त हुई है कि कई बार गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले अपराधी मुख्य मार्गों से हटकर जंगल और गांव के कच्चे रास्ते से गौवंश निकालने का प्रयास करते हैं. इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा कई प्रकरणों में आरोपी इन स्थानों से पकड़े गए.
6 माह में गौवंश के अवैध परिवहन पर अधिक कार्रवाई वाले जिले
अवैध परिवहन को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान
मालूम है कि, मुख्यमंत्री डॉ. यादव की ओर से 11 जून 2024 को प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गौवंश के अवैध परिवहन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था. पुलिस ने 13 से 20 जून 2024 तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की. इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 70 प्रकरण गौवंश के अवैध परिवहन के दर्ज किए गए. इसमें 124 आरोपियों पर कार्रवाई कर 38 वाहन जप्त किए गए. 528 पशु मुक्त कराए गए.
सूबे में मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है लागू
मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में गौमांस एवं गौवंश के अवैध परिवहन पर प्रतिबंध है. अधिनियम में गौमांस एवं गौवंश को परिभाषित करते हुए उनके वध एवं अवैध परिवहन पर रोक है. इसी प्रकार से मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी गौवंश के वध पर प्रतिबंध है. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम भी इसी प्रकार किसी भी पशु को पीटने, अत्यधिक सवारी करने, बोझा लादने व किसी भी प्रकार की पीड़ा या यातना देने पर रोक लगाता है. विगत दिनों उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जिले के अधिकारियों को विशेष रूप से अवगत कराया गया एवं प्रशिक्षित किया गया.