Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

सीएम के सहयोगी बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर गई थीं, तब उनके साथ बिभव ने मारपीट की थी.
Swati Maliwal Assault Case

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Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, अदालत ने बिभव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कथित तौर पर बिभव कुमार ने इस महीने की शुरुआत में सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी.

18 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी

सीएम के सहयोगी बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर गई थीं, तब उनके साथ बिभव कुमार ने मारपीट की थी. सांसद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, कुमार ने उनके सीने और पेट पर लात मारी थी.

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कई धाराओं में केस दर्ज

आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करना शामिल है. इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है.

बिभव की गिरफ्तारी पर AAP का हंगामा!

बता दें कि इस मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जमकर राजनीति भी हुई. शुरुआत में घटना के दो दिन बाद तक स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साध रखी थी. हालांकि, बाद में उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में शिकायत की. इसके बाद बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर पर चढ़ाई की बात की. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर की ओर कूच किया. हालांकि, पुलिस बल ने उन्हें धारा 144 का हवाला देते हुए AAP कार्यालय पर ही रोक लिया.

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