TMC को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, 440 करोड़ वाले 3 फ्रीज बैंक खाते चलाने की मिली अनुमति

MAMATA BANERJEE: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को अस्थायी तौर पर अपने तीन फ्रीज बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति दे दी है.
Mamata Banerjee

ममता बनर्जी

MAMATA BANERJEE: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ी राहत देते हुए उसके तीन फ्रीज बैंक खातों के संचालन की अस्थायी अनुमति दे दी है. अदालत ने साफ किया कि पार्टी इन खातों का उपयोग कर सकेगी, लेकिन यह प्रक्रिया अदालत की ओर से नियुक्त विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) की निगरानी में होगी. कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब पार्टी ने चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए धन के इस्तेमाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी.

मामला उन बैंक खातों से जुड़ा है जिन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद फ्रीज कर दिया गया था. इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जाते हैं. खातों के फ्रीज होने के कारण पार्टी को वेतन, कार्यालय संचालन, कार्यक्रमों के आयोजन और अन्य प्रशासनिक खर्चों में दिक्कत आने का दावा किया गया था. इसी आधार पर TMC ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सुनवाई के दौरान क्‍या-क्‍या हुआ?

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि पार्टी अपने बैंक खातों का सीमित संचालन कर सकती है, लेकिन सभी लेन-देन पर विशेष अधिकारी की निगरानी रहेगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाते से होने वाले वित्तीय लेन-देन पूरी तरह पारदर्शी रहें और जांच प्रक्रिया भी प्रभावित न हो.

कोर्ट ने क्‍यों कहा यह अंत‍िम फैसला नहीं

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतिम फैसला नहीं है. मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और सभी पक्षों की दलीलों तथा जांच की प्रगति के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल यह व्यवस्था केवल अंतरिम राहत के तौर पर लागू रहेगी.

हाईकोर्ट के इस आदेश को तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से अपने बैंक खातों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रही थी. वहीं, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर अंतिम फैसला अदालत की आगामी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा.

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