भतीजी को गोद लेने से रोका तो भड़का सुप्रीम कोर्ट, CARA को लगाई फटकार

Supreme Court Order: बच्ची को बुआ की गोद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती द‍िखाई है. कोर्ट ने CARA को तुरंत प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि तकनीकी अड़चनें बच्चे के भविष्य पर भारी नहीं पड़नी चाहिए, उसका हित सर्वोपरि है.
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सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्ची को उसकी बुआ की तरफ से गोद लिए जाने से जुड़े मामले में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि जब बच्ची की देखभाल के लिए परिवार का ही एक सदस्य आगे आ रहा है और उसके हित सुरक्षित हैं, तब केवल प्रक्रियागत अड़चनों के आधार पर दत्तक ग्रहण में बाधा डालना उचित नहीं है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी खींची जा रही थी. इस पर कोर्ट ने CARA को फटकार लगाते हुए कहा कि संस्था का काम बच्चों के पुनर्वास और उन्हें परिवार उपलब्ध कराने में मदद करना है, न कि ऐसी बाधाएं खड़ी करना जिससे प्रक्रिया और कठिन हो जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने CARA को निर्देश दिया कि वह जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी कराए और बच्ची को उसकी बुआ द्वारा गोद लिए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए.  

कोर्ट ने लगाई फटकार

कोर्ट ने कहा कि यह सब अफसरशाही की लालफीताशाही है. अगर जांच के बाद HAMA के तहत गोद लेने की प्रक्रिया सही पाई जाती है, तो CARA को नो ऑब्जेक्शन जारी करने में क्या दिक्कत है. जब करीबी रिश्तेदार किसी मां-विहीन बच्चे को गोद ले रहे हों, तो आप ऐसी रुकावट डालने वाली सोच क्यों अपनाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंड‍िया ने यह भी कहा कि दत्तक ग्रहण से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चे का कल्याण और उसका भविष्य होता है. यदि किसी बच्चे को परिवार के भीतर ही सुरक्षित, स्थायी और स्नेहपूर्ण वातावरण मिल सकता है, तो अधिकारियों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या होगा बदलाव?

कोर्ट की इस टिप्पणी को दत्तक ग्रहण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे भविष्य में ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी और तकनीकी बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देने का संदेश जाएगा. 

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