कैशकांड में जस्टिस वर्मा पर FIR की याचिका SC में खारिज, कोर्ट ने कहा- मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है

कैशकांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि ये मामला अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है.
The Supreme Court has rejected the petition to register an FIR against Justice Yashwant Verma in the cash scandal.

कैशकांड में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Justice Yashwant Varma: कैशकांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि ये मामला अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है. आप पहले उनसे जाकर गुहार लगाएं, फिर हमारे पास आएं. FIR की मांग वाली याचिका एडवोकेट मैथ्यूज नेडुमपारा ने लगाई थी, जिसके सुप्रीम अदालत ने खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी. 14 मार्च को उनके निवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था.

हालांकि, फायर ब्रिगेड ने पहले कहा कि कोई कैश नहीं मिला. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो सार्वजनिक किया था, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बोरे में जले हुए नोट हैं.

CJI ने PM-राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है. इस रिपोर्ट के साथ मामले में जस्टिस वर्मा का जवाब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया है. फिलहाल अभी मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है.

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