स्कूल शिक्षा भर्ती में 10 साल बाद नियमों में बदलाव, संविदा टीचर्स को 50 परसेंट आरक्षण, EWS को भी 10 % रिजर्वेशन

सरकार ने 10 सालों बाद नियमों में बदलाव किया है. इस बदलाव से उन संविदा कर्मियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो सीधी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं.
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MP News: मध्य प्रदेश के संविदा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. अब संविदा शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50 परसेंट का आरक्षण दिया जाएगा. सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों(EWS) अभ्यर्थियों को भी 10 परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है.

लगातार 5 साल संविदा पर काम किया होना जरूरी

सरकार ने 10 सालों बाद नियमों में बदलाव किया है. इस बदलाव से उन संविदा कर्मियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो सीधी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं. हालांकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी ने लगातार 5 सालों तक संविदा के पद पर काम किया हो. इसके साथ ही इस आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकेगा. नियमित भर्ती में लाभ लेने के लिए उसी विभाग में आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें पहले से कार्यरत है. संविदाकर्मियों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी, हालांकि अधिकतम आयु 55 साल ही रखी गई है. बता दें नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा पदों के आरक्षण में रोस्टर नियम भी लागू रहेगा.

EWS को 10 परसेंट आरक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग ने ईडब्लयूएस के अभ्यर्थियों के लिए भी नियमों में बदलाव किया है. अब ईडब्लयूएस को 10 परसेंट आरक्षण दिया जाएगा. हालांकि विभाग का कहना है कि इस आरक्षण से एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. भर्ती प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से चलाई जाएगी. बता दें लंबे समय से संविदा कर्मचारी संघ सीधी भर्ती में संविदा कमचारियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा था. जिसे अब सरकार ने मंजूर कर लिया है. जिसके बाद अब संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

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