कर्नल सोफिया मामले में मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत, राज्यपाल ने केस न चलाने के कैबिनेट के प्रस्ताव पर लगाई मुहर
कैबिनेट मंत्री मंत्री विजय शाह और कर्नल सोफिया कुरैशी
Cabinet Minister Vijay Shah: कैबिनेट मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिली है. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कैबिनेट के फैसले पर मुहर लगा दी है. कर्नल सोफिया मामले में उनके खिलाफ केस ना चलाने की मंजूरी दे दी है. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 25 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग हुई थी. इसमें मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति न देने की अनुशंसा सर्वसम्मति से राज्यपाल के पास भेजी गई थी.
क्या है पूरा मामला?
मोहन सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने 11 मई 2025 को इंदौर के डॉ. अंबेडकरनगर में स्थित रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने हिंदुओं को कपड़े उतार-उतारकर मारा और उनकी ऐसी-तैसी करने के लिए उनकी बहन को भेज दिया. इसे लेकर खूब बवाल मचा था. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
SC ने दिया SIT गठित करने के निर्देश
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैबिनेट मंत्री शाह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. इस बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी थी. उच्चतम न्यायालय ने जिसे मानने से इनकार कर दिया था. इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया था. इसने जांच के बाद रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में बंद करके अदालत को सौंप दी थी. इसमें जांच दल ने विजय शाह के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी. इसे लेकर SC ने मध्य प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए कहा था.
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कैबिनेट ने केस ना चलाने को मंजूरी दी थी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 अगस्त 2026 यानी करीब एक साल बाद मोहन कैबिनेट ने केस चलाने की मंजूरी दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी मंत्रियों का कहना है कि विजय शाह ने सार्वजनिक मंचों से 4 बार माफी मांग चुके हैं. इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उनके बयान का मतलब कतई महिलाओं का अपमान नहीं है. यही वजह है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलना चाहिए.