MP News: धार में मुहर्रम पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Dhar News: मुहर्रम पर धार में ड्राई डे घोषित किया गया है. शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
dhar liquor shops remain closed on muharram collector issues order

सांकेतिक तस्वीर

Dhar News: (जफर अली की रिपोर्ट) मध्य प्रदेश के धार जिले में शुक्रवार (26 जून) को मुहर्रम पर्व को लेकर ‘ड्राई डे’ घोषित किया हैं. कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आदेश जारी कर सभी शराब दुकान-बार बंद रखने और आदेश का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं.

मुहर्रम पर्व पर कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना ने 26 जून 2026, शुक्रवार को पूरे जिले में ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है. इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया हैं.

आदेश में क्या है?

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि 26 जून को जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, सभी FL-3 होटल बार और रिटेल वाईन आउटलेट्स लायसेंस लोकहित में बंद रखे जाएंगे. इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

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सख्ती के निर्देश दिए गए

आदेश में पुलिस अधीक्षक, आबकारी विभाग और सभी अनुविभागीय अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं. उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त तक की कार्रवाई होगी.

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