इंदौर में दुकानदार ने 7 साल बच्ची के साथ करता था गलत हरकत, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
आरोपी की हुई 5 साल की सजा
Indore: दुकान पर सामान खरीदने आने वाली 7 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले दुकानदार को विशेष न्यायालय ने पांच साल की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला 21वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) की न्यायाधीश शिप्रा पटेल ने 25 जून को सुनाया, जिसकी अधिकृत जानकारी गुरुवार को दी गई.
आरोपी सुमित जैन पर लगी ये धाराएं
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी सुमित जैन उम्र 28 साल निवासी इंदौर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(एम)/10 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार दिया. वहीं शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने पक्ष रखा.
बच्ची की मां ने की थी शिकायत
सतीश वर्मा के मुताबिक 7 साल की नाबालिग की मां ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी का कहना है की जिस दुकान पर वह सौदा लेने जाती है वहां का दुकानदार उसे गोदी में बैठाकर गलत हरकत करता है. आरोपी बच्ची को धमकी भी देता है कि यह मम्मी से इस बारे में बताया तो उसे बहुत डांटेंगे. इस से मेरी बेटी बहुत गई थी.
2 अक्तूबर 2023 को भी आरोपी दुकानदार ने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत की. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपित के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया.