‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं’, HC ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा बदली, अब 25 साल की कैद

इसके पहले नर्मदापुरम जिला न्यायालय ने दोषी को मौत की सजा मुकर्रर की थी. जिसके बाद दोषी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी
Madhya Pradesh High Court (File Photo)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट(File Photo)

MP News: नर्मदापुरम में 6 साल की बच्ची से रेप और उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी की मौत की सजा को हाई कोर्ट ने बदल दिया है. जबलपुर हाई कोर्ट ने दोषी को हत्या की जगह 25 साल की कैद मुकर्रर की है. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा का आधार केवल अपराध की क्रूरता नहीं होता है. आरोपी की पृष्ठभूमि और उसके सुधरने की गुंजाइश को भी ध्यान में रखा जाता है.

मासूम के चिल्लाने पर गला घोंटकर मार डाला था

पूरा मामला 2 जनवरी 2025 को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा थाना क्षेत्र का है. यहां एक गांव में 6 साल की मासूम अचानक घर से लापता हो गई थी. जिसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अजय वडिवा की गतिविधियों को देखकर पुलिस पर उस पर शक हुआ. पुलिस ने अजय को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

दोषी अजय वडिया ने बताया कि उसने मासूम के साथ हैवानियत की थी. जब बच्ची चिल्लाने लगी तो पकड़े जाने के डर से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को नहर के किनारे फेंक दिया.

‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं’

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की थी. बेंच ने कहा कि दोषी की पृष्ठभूमि और उसमें सुधार की संभावना को देखते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं गिना जा सकता है. हालांकि साथ ही में कोर्ट ने कहा कि ये अपराध वासनापूर्ण और समाज पर कलंक है. साथ ही दोषी को 25 साल की कठोर सजा भुगतनी होगी. इसमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी.

बता दें कि इसके पहले नर्मदापुरम जिला न्यायालय ने दोषी को मौत की सजा मुकर्रर की थी. जिसके बाद दोषी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सजा को बदल दिया.

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