MP News: एमपी में अफसरों की छुट्टी को लेकर नया नियम, जानिए- कैसे मिलेगा 120 दिन तक का अवकाश?

MP News: प्रदेश में सिविल सेवा अवकाश 2025 के अंतर्गत आयुक्त और अन्य अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति को लेकर स्पष्ट क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है.
Vallabh Bhavan, Bhopal

वल्लभ भवन भोपाल

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नए नियम तय कर दिए गए हैं. प्रदेश में सिविल सेवा अवकाश 2025 के अंतर्गत आयुक्त और अन्य अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति को लेकर स्पष्ट क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में अलग-अलग श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार तय किए गए हैं.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए नए नियम

नए नियमों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छुट्टी देने का अधिकार संबंधित कार्यालय प्रमुख को दिया गया है. वहीं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार जिला कलेक्टर को रहेगा. इसके अलावा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अवकाश देने की अनुमति विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा दी जाएगी.

एक बार में 120 दिन तक की मिलेगी छुट्टी

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एक बार में अधिकतम 120 दिन तक का अवकाश ले सकेंगे. संचनालय स्तर पर कार्यालय प्रमुख, संचालक और कोष आयुक्त को भी अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं. वित्त विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट मानी जा रही है.

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