पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी! देसी गाय पालने पर सरकार दे रही 15 हजार रुपये, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ
देसी गाय पालने पर सरकार देगी पैसा
Reward Policy for Rearing Indigenous Cows: पशुपालन करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य में लगातार कम हो रहीं स्वदेशी नस्ल की गायों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पशुपालकों को हाई क्वालिटी वाली स्वदेशी गायों के पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है.
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वदेशी नस्ल की गायों की संख्या में बढ़ोतरी करना और देसी दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है. सरकार इस योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य के गांव-गांव और शहर-शहर तक अभियान चला रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं.
किन गायों पर मिलेगा लाभ?
- मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल कुछ विशेष देसी नस्ल की गायों पर दिया जाएगा.
- इनमें गिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा और गंगातीरी नस्ल की गायें शामिल हैं.
- यदि इन गायों का दूध उत्पादन सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार होता है, तो पशुपालकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.
कितनी मिलेगी इंसेंटिव मनी?
इस योजना के तहत योग्य पशुपालकों को उनकी गाय के दूध उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. गाय की क्षमता के अनुसार 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की इंसेंटिव मनी मिल सकती है. यह योजना पूरे राज्य में लागू है और सभी पात्र पशुपालक इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
एक पशुपालक को कितनी गायों पर मिलेगा लाभ?
योजना के नियमों के अनुसार एक पशुपालक अधिकतम दो गायों पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है. साथ ही किसी गाय के पहले, दूसरे या तीसरे बछड़ा देने पर उसके पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
कौन कर सकता है आवेदन?
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
- इसके अलावा गाय के ब्यात की तारीख से 45 दिनों के अंदर आवेदन करना जरूरी है.
- बता दें कि निर्धारित समय सीमा के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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कैसे करें आवेदन?
- पशुपालक इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.
- ऑनलाइन आवेदन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जा सकता है.
- यदि पोर्टल पूरी तरह चालू नहीं है, तो आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कार्यालय में जमा किया जा सकता है.
- आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक के जरिए भी भेजने की सुविधा उपलब्ध है.