MP News: ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व IPS अरविंद जोशी और परिवार की 22.46 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
ईडी (फाइल फोटो)
MP News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व IPS अधिकारी स्वर्गीय अरविंद जोशी, उनकी पत्नी टीनू जोशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22.46 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है. यह कार्रवाई 30 जून 2026 को की गई.
ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में भोपाल के बैरसिया स्थित ग्राम भैंसोरा की कृषि भूमि, उससे संबंधित संरचनाएं (ले-आउट सहित) तथा अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं.
लोकायुक्त की जांच के आधार पर हुई कार्रवाई
ईडी ने बताया कि यह जांच विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), भोपाल द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर शुरू की गई थी. जांच में आरोप है कि अरविंद जोशी ने अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञात आय से अधिक करीब 41.87 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की. आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार से अर्जित धन को अपने, परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया.
फर्जी लेन-देन और क्रिकेट क्लबों के जरिए निवेश का आरोप
जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि वास्तविक स्वामित्व छिपाने के लिए परिजनों और सहयोगियों के नाम का इस्तेमाल किया गया. साथ ही, कथित तौर पर फर्जी अनुबंधों और बहुस्तरीय वित्तीय लेन-देन के जरिए धन का निवेश किया गया. ईडी के अनुसार, कुछ क्रिकेट क्लबों का संचालन भी अरविंद जोशी करते थे और क्रिकेट मैदानों के निर्माण के नाम पर धन का कथित दुरुपयोग किया गया.
पहले भी हो चुकी है करोड़ों की संपत्ति कुर्क
ईडी ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में करीब 13.60 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं. साथ ही, PMLA के तहत अभियोजन शिकायत विशेष न्यायालय में दायर की जा चुकी है. एजेंसी का कहना है कि अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की पहचान और उनसे जुड़े मामलों की जांच की कार्रवाई अभी भी जारी है.
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