Bhopal: दिवाली के दौरान पुलिस की सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर, शांति बिगाड़ने वाले कंटेंट पर होगी सख्ती

Bhopal Police Commissioner Order: भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसमें सोशल मीडिया पर सख्ती बरतने की बात कही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात की गई है. कहा गया है कि जो भी शांति भंग करने और वैमनस्यता फैलाने वाले कंटेंट प्रसारित करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर से कार्रवाई की जाएगी.
Bhopal Police Commissioner Sanjay Kumar (File Photo)

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार(File Photo)

Bhopal Police Commissioner Order: पांच दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार का आगाज हो चुका है. पहले दिन यानी धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की, पटाखे फोड़े और एक-दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई. इसी बीच भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसमें सोशल मीडिया पर सख्ती बरतने की बात कही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात की गई है. कहा गया है कि जो भी शांति भंग करने और वैमनस्यता फैलाने वाले कंटेंट प्रसारित करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर से कार्रवाई की जाएगी.

किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?

  • कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे-फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि का धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं और दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
  • कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक बातें और उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो-वीडियो, ऑडियो पोस्ट करता है जिससे सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं. उन पर सख्ती बरती जाएगी.
  • दो समुदायों के बीच घृणा पैदा करने वाले और वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास वालों पर एक्शन लिया जाएगा.
  • सोशल मीडिया ग्रुप पर किसी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और अफवाह फैलाने की कोशिश होती है तो ये एडमिन की जवाबदेही होगी. व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगा.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

भोपाल पुलिस आयुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत ये आदेश 6 नवंबर को जारी किया गया. ये तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा. यदि इसे बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दो माह तक लागू रहेगा. इसमें अथवा इस आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध माना जाएगा.

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