‘पति 40 साल का है, मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूं’, 19 साल की पत्नी को HC ने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इजाजत दी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ(File Photo)
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शादीशुदा युवती को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहने की परमिशन दे दी है. कोर्ट ने ये फैसला युवती के इच्छा से दिया है. दरअसल युवती ने कोर्ट में कहा था कि वह सिर्फ 19 साल की है और उसके पति की उम्र 40 साल है. पति के 21 साल बड़ा होने के कारण वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है. इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है. जिसके बाद इस अनोखे मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
पति ने हाई कोर्ट में दी थी याचिका
दरअसल युवती के पति अवधेश की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कोर्ट में बताया गया था कि उसकी पत्नी के अनुज नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध हैं. इसके बाद युवती को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया. कोर्ट में कुछ दिन बाद सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान युवती भी मौजूद रही. इस दौरान कोर्ट में युवती के अलावा उसके माता-पिता, पति और प्रेमी भी मौजूद रहे. लेकिन युवती ने फिर से बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इच्छा जाहिर की. जिसके बाद हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) मामले में कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी.
‘उम्र में अंतर के कारण मैरिड लाइफ में तालमेल नहीं’
हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई की. इस दौरान युवती ने कहा कि मेरी उम्र 19 साल है, जबकि पति 21 बड़ा है और उसकी उम्र 40 साल है. इसके कारण मैरिड लाइफ में तालमेल नहीं बन पा रहा है. मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूं. मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से अनुज के साथ रहती हैं.
वहीं युवती की इच्छा का सम्मान करते हुए कोर्ट ने युवती को उसके प्रेमी अनुज के साथ रहने की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक महिला कॉन्स्टेबल को शौर्या दीदी के रूप में युवती की सुरक्षा में तैनात किया है, जो युवती को सुरक्षा के साथ ही गाइड भी करेगी.
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