MP हाई कोर्ट ने EWS को दी बड़ी राहत! अब 45 साल तक के अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म, सहायक ग्रेड-3 की अंतिम तारीख बढ़ी

MP News: याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील पेश की गई कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में हुई न्यायिक भर्तियों में EWS अभ्यर्थियों को आयुसीमा में 5 साल की छूट मिली है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 का हवाला दिया गया.
Madhya Pradesh High Court

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के सहायक ग्रेड-3 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि 45 साल तक आयु वाले अभ्यर्थियों को 16 सितंबर 2026 तक आवेदन करने का मौका दिया जाए. EWS अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में आयुसीमा को लेकर याचिका दायर की गई थी.

डबल बेंच ने मामले में सुनवाई की

दरअसल, MPESB की ओर से सहायक ग्रेड-3 के 1174 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया. इसमें SC, ST और OBC वर्ग अभ्यर्थियों को आयुसीमा में 5 साल की छूट दी गई, यानी 45 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं. वहीं, EWS अभ्यर्थी 40 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं. इस मामले में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खट-खटाया. जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डबल बेंच ने मंगलवार (15 सितंबर) को इस मामले में सुनवाई की.

याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी?

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील पेश की गई कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में हुई न्यायिक भर्तियों में EWS अभ्यर्थियों को आयुसीमा में 5 साल की छूट मिली है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 का हवाला दिया गया. इसी के आधार पर आयुसीमा में छूट मांगी गई.

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इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि EWS को 10 फीसदी वर्टिकल आरक्षण दिए जाने के बावजूद ऊपरी आयु सीमा में अलग से छूट नहीं दी गई है. संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) का भी हवाला दिया.

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