UPI पेमेंट पर दुकानदार मांग रहा है एक्स्ट्रा पैसे? 2 मिनट में ऐसे सिखाएं सबक, यहां करें शिकायत
UPI पेमेंट
Complaint Against Shopkeeper: देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार और नेशनल पेमेट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंट को लेकर नयम बनाए हैं. ग्राहकों से UPI पेमेंट के नाम पर एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाना चाहिए. 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नियम के तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% का MDR लागू होगा. यह शुल्क व्यापारी को अपने बैंक या पेमेंट गेटवे को देना होगा लेकि ग्राहक को नहीं. अगर कोई दुकानदार 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर आपसे अलग से चार्ज मांगता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.
दुकानदार एक्स्ट्रा चार्ज मांगे तो क्या करें?
अगर कोई दुकानदार UPI पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो पहले उसे बताएं कि ग्राहक से इस तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लेना नियमों के खिलाफ है. इसके बाद जिस UPI ऐप से आपने पेमेंट किया है, उसके Help & Support सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें.
शिकायत करते समय दुकानदार के QR कोड या ट्रांजैक्शन आईडी जैसी जरूरी जानकारी अपने पास रखें. अगर ऐप में “Merchant asking for extra charges” जैसा ऑप्शन दिखाई देता है, तो उसे चुनकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
NPCI की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई व्यापारी UPI पेमेंट लेने से मना करता है या आपसे अतिरिक्त शुल्क मांगता है, तो NPCI के आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके लिए NPCI की वेबसाइट पर जाकर Get in Touch सेक्शन में UPI Complaint ऑप्शन चुनें. इसके बाद Transaction Category में Person to Merchant (P2M) का ऑप्श मर्चेंट से जुड़ी जानकारी और शिकायत की जानकारियां भरें.
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दुकानदार ने पैसे काट लिए तो यहां करें शिकायत
अगर किसी व्यापारी ने UPI पेमेंट के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल लिए हैं या आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं. इसक लिए टोल फ्री नंबर 1915 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा UMANG App के जरिए भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन उपलब्ध है.