Dhar News: स्थानीय लोगों के अनुसार इस्लामपुरा स्थित मस्जिद से किसी भी मौलवी या व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मस्जिद के इमाम नियमित रूप से इमामत कर रहे हैं. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की पोस्ट के माध्यम से मोहल्ले और मस्जिद की छवि खराब करने तथा दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है.
SP Akhilesh Yadav Daughter Case Update: साइबर पुलिस ने जांच के बाद भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसमें नागेश्वर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Indore Fake Neet Paper: पुलिस के मुताबिक आरोपी परीक्षा से पहले इंस्टाग्राम पर आकर्षक पोस्ट डालकर छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता था. पोस्ट को लाइक या फॉलो करने के बाद छात्रों को उसके बायो में दिए गए लिंक तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता था.
Indore News: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने महाप्रबंधक अनुराग वर्मा को कॉल किया. अधिकारी को दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो मेरा वेयरहाउस खाली करा दो. इसके साथ ही पटवारी ने कहा कि वे किसी के दवाब में नहीं झुकेंगे.
Dhar News: परिजनों ने बताया कि कृष्णा घाट पर मछलियों को दाना खिला रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. परिजनों ने 10-15 मिनट तक खुद तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई.
Bhopal News: भोपाल को भारत का पहला 'मॉडल डिजिटल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट' बनाने का काम किया जा रहा है. जिले के सभी सरकारी और करीब 3000 प्राइवेट हॉस्पिटल को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. इससे मरीजों को तो फायदा होगा. इसके साथ ही डॉक्टर भी मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे.
MP News: बीजेपी विधायक ओमप्रकाश सकलेचा अपनी विधानसभा क्षेत्र के बांगरेड़ गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमिपूजन के लिए पहुंचे थे. यहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा. गांव में पक्की सड़क नहीं होने का ग्रामीण विरोध कर रहे थे.
MP Weather: आमतौर पर मध्य प्रदेश में 15 जून और उसके आसपास मानसून पहुंच जाता है. इस बार 22 जून की तारीख के आने बाद भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं. दक्षिण पश्चिम मानसून को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले सिस्टम कमजोर हो गए हैं. जिससे मानसून अटक गया है और 8 जून से एक ही जगह पर स्थिर है.
न्यायालय ने से पारित आदेश में दोषी आयशा बी को धारा 193 IPC के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर 30 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. दोषी को जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया गया है.
केबिन मास्टर और पॉइंट्समैन ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी क्रमांक 12708 आंध्रप्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोकने की सूचना दी. ट्रेन को समय रहते रोका गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ की टीम ने युवक को समझाइश देकर ट्रैक से हटाने का प्रयास किया.