Madhya Pradesh में अफसरों पर केस से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश
MP News: मध्य प्रदेश में अब अफसरों पर केस दर्ज करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा. सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में बिना अभियोजन स्वीकृति के कोई कार्रवाई नहीं होगी.
मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को पालन के निर्देश जारी किए हैं कि अब प्रदेश में अफसरों पर केस दर्ज करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा. वहीं सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में बिना अभियोजन स्वीकृति के कोई कार्रवाई नहीं होगी. इस लेकर भी पीएचक्यू द्वारा आदेश जारी किया गया है.

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए
पुलिस मुख्यालय ने राजपत्रित अधिकारियों को लेकर यह निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के 19 जुलाई 2026 के आदेश का हवाला देते हुए यह सर्कुलर जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने बिना अभियोजन स्वीकृति के अदालत के संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त कर दिया था.
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