दिल्ली-NCR में दिवाली पर दो दिन फोड़ सकेंगे पटाखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त

Delhi-NCR Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली पटाखे चलाने को लेकर बड़ी राहत दी है. हालांकि कुछ शर्तों के साथ ही कोर्ट ने इसमें छूट दी है.
Crackers

द‍िल्‍ली में अब चला सकेंगे पटाखे

Delhi-NCR Green Crackers: दिल्ली-NCR में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था. इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान सीमित राहत दी है. कोर्ट ने दो दिनों तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है. इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर एक बार फिर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा. कुल मिलाकर यह छूट द‍िवाली के त्‍योहार को देखते हुए दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट की इस अनुमति के तहत लोग दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन ही पटाखे चला सकेंगे. कोर्ट ने इसके लिए सुबह और शाम का समय तय किया गया है. सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी. यानी दोनों दिन मिलाकर चार घंटे की समय सीमा तय की गई है. इसके अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी.

कहां नहीं जला सकेंगे पटाखे?

कोर्ट ने कुछ संवेदनशील जगहों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है. इनमें अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और घोषित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी. शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी यही नियम लागू होगा. इन जगहों को नो-क्रैकर जोन बनाया जाएगा.

QR कोड देखकर खरीदने होंगे ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और पहचान को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं. दिल्ली-NCR में केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित और PESO की वैध मंजूरी वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे. इनके पैकेट पर QR कोड होना जरूरी है. इसे स्कैन करके निर्माता, लाइसेंस और प्रमाणन से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकेगी.

अदालत ने बेरियम वाले पटाखों, सामान्य पारंपरिक पटाखों और लड़ियों की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक बरकरार रखी है. पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी नहीं की जा सकेगी. इन्हें केवल प्रशासन की ओर से तय दुकानों और स्थानों पर ही बेचा जाएगा. दुकानदारों को सीलबंद पैकेट में ही पटाखे बेचने होंगे.

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