‘आजम खान सिर्फ इतना चाहते हैं कि वे चुनाव के दौरान जेल में रहें,’ ED की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या कहा
आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
Kapil Sibal Arguments In Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब जेल से रिहा हुए, तो तुरंत ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल, आजम खान अभी जेल में बंद हैं.
बता दें, आजम खान पर यह कार्रवाई रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ईडी ने 28 अक्टूबर को आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कुर्क की थी. जिसकी बाजारों में कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है.
16 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई
आजम खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जहां उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 16 नवंबर को इस मामले में सुनवाई का आग्रह किया है.
रिहाई के बाद हुई गिरफ्तारी
आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे. उन्होंने ईडी पर दुर्भावनावश कार्रवाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आजम खान को रिहा किया गया लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, ‘वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं (आजम खान) चुनाव के दौरान जेल में रहूं.’ फिलहाल, आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं.

